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“भोरमदेव में वन्यजीव सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त—करंट से दो गौर ढेर, गश्त गायब; पाँच शिकारी चढ़े पुलिस-वन अमले के हत्थे”

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कवर्धा। देश के वन्यजीव संरक्षण तंत्र पर करारा सवाल खड़ा करते हुए भोरमदेव अभ्यारण्य में करंट बिछाकर दो इंडियन बायसन/गौर (अनुसूची-I) के शिकार का बड़ा मामला सामने आया है। संरक्षित क्षेत्र के बीचोबीच इस जघन्य अपराध ने यह उजागर कर दिया कि अभ्यारण्य में गश्त व्यवस्था लगभग नाम मात्र की रह गई है, जबकि विभाग के पास गश्ती वाहन उपलब्ध है।

चिल्फी परिक्षेत्र के कक्ष पी.एफ.-333 बहनाखोदरा में शिकारी न सिर्फ बिजली का जाल बिछाते रहे बल्कि दो गौर को मारकर उनके मांस को टुकड़ों में काटकर बाँटते भी रहे—परंतु उस दौरान वन रक्षक मुख्यालय में थे, फील्ड में नहीं। यह लापरवाही किसी भी अभ्यारण्य सुरक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने के लिए पर्याप्त है।

मामले के प्रकाश में आते ही वन विभाग ने त्वरित एक्शन मोड में आते हुए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया। सघन जांच और तत्काल साक्ष्य संकलन के बाद अंतू बैगा, सखुराम बैगा, सोनेलाल बैगा, कमलेश यादव और इन्दर बैगा—इन पाँच आरोपियों को 19 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को न्यायालय में रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है।
जांच की मजबूती के लिए अचानकमार टाइगर रिजर्व, लोरमी से विशेष डॉग स्क्वॉड टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल की बारीकी से जांच कर कई अहम सुराग खोज निकाले। पुलिस अमले ने भी पूरा सहयोग करते हुए कार्रवाई को गति दी।
वनमंडलाधिकारी कवर्धा श्री निखिल अग्रवाल और अधीक्षक भोरमदेव अभ्यारण्य के निर्देशन में यह संयुक्त कार्रवाई सफल रही, लेकिन इस घटना ने यह भी साफ कर दिया है कि वन्यजीव संरक्षण तंत्र में गश्त, निगरानी और जिम्मेदारी की अनुपस्थिति बड़े विनाश की ओर संकेत है।
वन विभाग ने कहा है कि अभ्यारण्य क्षेत्र में निगरानी को और मजबूत किया जाएगा और ऐसे अपराधों पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम वन अमले को दें।

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