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मध्यप्रदेश से कबीरधाम में अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़ — आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी जेल भेजे

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अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग कबीरधाम ने अन्य प्रांत मध्यप्रदेश निर्मित अवैध मदिरा की बड़ी खेप जप्त करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त सुश्री आर. संगीता, कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा तथा जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे के निर्देशन में की गई।
आबकारी वृत्त बोड़ला में मिली मुखबिर सूचना के आधार पर दो स्थानों—अर्जुन यादव (ग्राम बाघमाड़ा) के रिहायशी मकान और सुखीराम परस्ते (बाकी, थाना तरेगांव) की दुकान में दबिश दी गई। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में मध्यप्रदेश निर्मित देशी प्लेन शराब व गोवा व्हिस्की बरामद की गई।

पहले आरोपी अर्जुन यादव से 50 पाव देशी प्लेन मदिरा (9.0 बल्क ली.) लगभग ₹4,000 मूल्य की बरामद हुई, जबकि दूसरे आरोपी सुखीराम परस्ते से 24 पाव गोवा व्हिस्की व 56 पाव देशी मदिरा कुल ₹7,360 मूल्य की अवैध शराब जप्त की गई।
दोनों आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धाराएँ 34(1)(क), 34(2), 36 एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल दाखिल किया गया।
कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी मनोज राठौर के पर्यवेक्षण तथा वृत्त बोड़ला प्रभारी अभिनव कुमार रायजादा के नेतृत्व में की गई। इस ऑपरेशन में वृत्त प्रभारी गीता साहू, रामानंद दीवान, मुख्य आरक्षक विद्या सिंह परमार, जगदीश उईके तथा आरक्षक अमर पिल्ले, कमल मेश्राम और आकाश चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
यह कार्रवाई सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब तस्करी पर लगाम लगाने की कड़ी कार्यवाही के रूप में देखी जा रही है।

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