ज़ी.आई. तार में विद्युत प्रवाह कर जंगली सुअर के अवैध शिकार के मामले में वन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जिला जेल बलौदाबाजार भेजा गया।
वनमंडलाधिकारी बलौदाबाजार गणवीर धम्मशील के निर्देश तथा उप वनमंडलाधिकारी कसडोल अनिल वर्मा के नेतृत्व में 31 दिसंबर 2025 की रात्रि गश्त के दौरान सोनाखान परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 238 में 11 के.वी. विद्युत लाइन से जी.आई. तार द्वारा अवैध हुकिंग किए जाने का मामला सामने आया। निरीक्षण के दौरान लहुरसिंग के खेत में जंगली सुअर मृत अवस्था में पाया गया, जिसके समीप से जी.आई. तार गुजरता मिला।
जांच में सुरेश बरिहा (37 वर्ष), ग्राम वीरनारायणपुर तथा अंजोर सिंह बिंझवार (35 वर्ष), ग्राम सोनाखान से पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने वन्यप्राणी के शिकार के लिए विद्युत करंट लगाने की बात स्वीकार की।
प्रकरण में वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (संशोधित 2022) के उल्लंघन अंतर्गत पी.ओ.आर. क्रमांक 16440/04 दिनांक 01/01/2026 दर्ज किया गया। मृत जंगली सुअर का शव परीक्षण पशु चिकित्सा अधिकारी योगेश कुमार साहू द्वारा कराए जाने के बाद पंचनामा तैयार कर आगे की कार्रवाई की गई।
इस कार्रवाई में वन परिक्षेत्र अधिकारी सोनाखान दीपक कौशिक, प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल मुकेश कश्यप, वनरक्षक मुकुल बघेल, खगेश्वर ध्रुव, बुद्धेश्वर दिवाकर सहित सुरक्षा श्रमिक शामिल रहे।