तेज गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिले में पशुओं के माध्यम से परिवहन और सामान ढुलाई पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश पशुधन विकास विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड के निर्देशानुसार जारी किया गया है। प्रतिबंध 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।
बलौदा बाजार द्वाराजारी निर्देश के अनुसार तांगा, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, खच्चर, टट्टू एवं गधे के माध्यम से वजन ढोने या सवारी कराने पर उक्त समयावधि में रोक रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अत्यधिक तापमान में कार्य कराने से पशुओं के बीमार पड़ने या मृत्यु की आशंका बढ़ जाती है।
यह कार्रवाई “पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (परिवहन तथा कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण) नियम, 1965” के नियम 6 (3) के तहत की गई है। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने किसानों और पशुपालकों से अपील की है कि कार्य से पहले और बाद में पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा और पानी उपलब्ध कराएं, ताकि भीषण गर्मी में पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।