BP NEWS CG
अन्यबड़ी खबरसमाचारसिटी न्यूज़

डी.जे. संचालक के विरुद्ध कार्यवाही , धारा 16 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही

Flex 10x20 new_1
previous arrow
next arrow
कवर्धा , कबीरधाम जिले के पुलिस कप्तान डॉ. अभिषेक पल्लव द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने-अपने थाना/चौकी क्षेत्र के सम्माननीय क्षेत्रवासी आम जनों के द्वारा किसी भी घटना, दुर्घटना आदि की सूचना थाने में दी जाती है। तो उस पर तत्काल एक्शन लेते हुए उचित वैधानिक कार्यवाही करने सख्त हिदायत दिया गया है। इसी तारतम्य में कबीरधाम जिले के थाना सिटी कोतवाली में दिनांक- 12.06.2023 को सूचना प्राप्त हुआ कि सर्किट हाऊस कवर्धा के सामने एक डी.जे. संचालक प्रेमलाल साहू पिता दुकलहा साहू उम्र 35 साल साकिन पिपरिया वार्ड नं 11 थाना पिपरिया जिला कबीरधाम द्वारा अपने पीकप वाहन क्रमांक सी.जी. 09 जे.डी. 6010 में डी.जे. लगाकर अत्यधिक तीव्र ध्वनि से गांना बजा रहा था। जिससे आसपास निवासरत क्षेत्रवासी एवं राह चलने वाले राहगीरों को काफी दिक्कत हो रही है। की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी सिटी कोतवाली द्वारा पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया गया। जहां क्षेत्रवासियों द्वारा डी.जे. संचालक के विरुद्ध शिकायत कराने पर आरोपी डी.जे. संचालक प्रेमलाल साहू के विरूद्ध थाना कवर्धा में इस्तगाशा क्रमांक 01/2023 धारा 16 कोलाहल अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उचित वैधानिक कार्यवाही करते हुए डी.जे. वाहन को जप्त कर आरोपी डी.जे. संचालक प्रेमलाल साहू के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक एम.बी. पटेल के नेतृत्व में थाना टीम से स.उ.नि. कौशल साहू, आर. 447 दिलहरण मरकाम, सै. 134 देवेन्द्र चंद्रवंशी शामिल थे

IMG-20250710-WA0006
previous arrow
next arrow

Related posts

मनरेगा के नाम परिवर्तन के विरोध में कांग्रेस का धरना, मोदी सरकार पर गरीब-विरोधी नीति का आरोप

Bhuvan Patel

दो भाइयों की मौत, परिवारिक विवाद पर ट्रैक्टर से कुचला

Lomesh Patel

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच के भुवनेश्वर हिरेंद्रवार बने कबीरधाम जिला संयोजक 

Bhuvan Patel

Leave a Comment

error: Content is protected !!