कवर्धा , जिले के थाना सिटी कोतवाली में नाबालिक बालक के परिजनों के द्वारा दिनांक- 16.06.2023 को लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कराया। कि मेरे नाबालिक पुत्र के साथ आरोपी देवीचरण उर्फ गोलू बिछिया पिता शिवकुमार बिछिया उम्र 20 साल साकिन वार्ड नं 17 निवासी मिनीमाता चौक अटल आवास कवर्धा जिला कबीरधाम के द्वारा अप्राकृतिक घिनौना कृत्य किया है। कि रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक- 407/2023 धारा 377 भा.द.वि. 4,7 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी द्वारा उक्त घटना की सूचना जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दी गई। जिस पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक एम.बी. पटेल के नेतृत्व में आरोपी के पतासाजी हेतु टीम बनाकर थाना क्षेत्र में रवाना किया गया। जिस पर जल्द ही पुलिस टीम के द्वारा आरोपी देवीचरण उर्फ गोलू बिछिया को गिरफ्तार कर गवाहों के समक्ष पूछताछ करने पर आरोपी देवीचरण उर्फ गोलू बिछिया उम्र 20 वर्ष साकिन वार्ड नं. 17 मिनीमाता चौक अटल आवास कवर्धा जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ द्वारा नाबालिक बालक के साथ अप्रकृतिक घिनौना कृत्य करना स्वीकार किया। जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक एम.बी. पटेल के नेतृत्व में थाना टीम से उप. निरीक्षक जन्मेजय पाण्डेय, सहायक उप.निरीक्षक संजय मेरावी, प्र. आर. -297 चुम्मन साहू, 329 धन्नु दिवाकर, आर. रेखचंद जायसवाल, गणेश छेदावी शामिल थे ।