आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक- 205/2024 धारा 420,120बी, 34 भा.द.वी. के तहत की गई कार्यवाही।
कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र सिंह बघेल तथा उप. पुलिस अधीक्षक (अजाक) श्री प्रतीक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक श्री लालजी सिन्हा के नेतृत्व पर बेबी फूड, मदर फूड, निःशुल्क उपलब्ध कराने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले 02 आरोपियों को थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साई ट्रस्ट संस्था गरीब बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए बेबी फूड, मदर फूड, निःशुल्क उपलब्ध कराने के नाम पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर जिला समन्वयक की जिम्मेदारी नौकरी देने के नाम राशि एकत्र कर, साई ट्रस्ट के माध्यम से भेजने के नाम पर कुल 30 लाख रुपये डिजिटल पेमेंट के माध्यम से व 35 लाख रुपये नगद आवेदक से लिया था। कुल 6500000/ रु. की धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट पर थाना कवर्धा के अपराध क्रमांक-205/2024 धारा 420,120बी, 34 भादवि का अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण के आरोपी की पतासाजी हेतु सायबर सेल एवं थाना में टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी हेतू उडीसा रवाना किया गया था। विवेचना के दौरान प्रकरण के आरोपी 01, प्रदीप मछुआ पिता बालुकी मछुआ उम्र 40 साल साकिन बिल्लोपंचो थाना ब्रम्हगिरी जिला पुरी उडीसा, 02, सुधांशु कुमार साहू पिता हुरसीकेश साहू उम्र 40 साल साकिन एटवडोरा थाना गोडिसागोदा जिला पुरी उडीसा को दिनांक-18.03.24 को उडीसा से गिरफ्तार कर कबीरधाम लाकर थाना सिटी कोतवाली में उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्री लालजी सिन्हा, स०उ०नि० कौशन साहू प्र०आर० 356 खूबीराम साहू आर0 645 रोशन विश्वकर्मा, आर0 680 शैलेन्द्र निषाद का सराहनीय योगदान रहा है।
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