कवर्धा, वन मंडल अधिकारी शशि कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि सर्व साधरण आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि तोते एवं अन्य अनूसूचित पक्षियो को कैद में रखना तथा खरीदी, बिक्री वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित मई 2022 के अंतर्गत अपराध के श्रेणी में आता है, जिसमें कारावास 03 वर्ष तक एवं जुर्माने का प्रावधान है। अतः प्रतयेक व्यक्ति जिनके पास तोते एवं अनय अनुसूचित पक्षी,वन्यजीव है, को सूचित किया जाता है कि वे समस्त पक्षियो को 07 दिवस के भीतर श्री अंकित कुमार पाण्डेय अधीक्षक भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा मोबाईल नम्बर 8770976735 से संम्पर्क स्थापित कर पक्षियो एवं वन्यजीव को सौपे अथवा निकटतम शासकीय चिडियाधर में सौपे तथा ऐसे पक्षी जो स्वस्थ है, जिन्हे प्राकृतिक रहवास क्षेत्र में जोडा जा सकता है उपरोक्त संबंधित के समक्ष यथाशीघ्र छोड़ा जावे एवं उन पक्षियो एवं वन्यजीव की किसी भी स्थान पर खरीदी, बिक्री अथवा घर में पालन किया जाता हो तो सूचित करे। एवं टोल फ्री नम्बर-18002337000 पर भी सूचना दी जा सकती है।