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नाबालिक को भगाने वाला पकड़ाया धारा 137(2), 87, 64, 3(5) बी. एन.एस., धारा 04 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही

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कवर्धा , कबीरधाम जिले में नाबालिको के साथ अपराध घट रहा है । कभी नाबालिक बच्चे हत्या ,चोरी , नशा के कारोबार में पकड़ा रहा है वही बालिकाओं को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म किया जा रहा है । पुलिस के द्वारा लगातार कार्यवाही तो किया जा रहा है लेकिन इस तरह का अपराध लगातर घटित हो रहा है उस पर जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है। फिर मामला चौकी दामापुर थाना कुंडा क्षेत्र अंतर्गत का है, प्रार्थी द्वारा चौकी हाजीर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया की इसके नाबालिक बहन को किसी अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है की रिपोर्ट पर चौकी दामापुर थाना कुंडा में अपराध क्रमांक 154/ 24 धारा 137(2) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया था l विवेचना दौरान पता चला कि आरोपी और अपहृता रायपुर में हैं की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया l मामला महिला संबंधी एवम संवेदनशील होने के कारण चौकी प्रभारी विमल लावनिया के नेतृत्व में टीम तैयार कर पतासाजी हेतु रायपुर भेजा गया जो आरोपी और अपहृता रायपुर में मिलने पर अपहृता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया, साथ लाया गया अपहृता से महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पुछताछ करने पर बताया की आरोपी खुमान दास मानिकपुरी पिता चुम्मन दास मानिकपुरी उम्र 20 साल साकिन बिरोदा थाना अभनपुर जिला रायपुर द्वारा शादी का प्रलोभन देकर अपहृता को नाबालिक जानते हुए बालात्कार किया है। आरोपी खुमान दास मानिकपुरी पिता चुम्मन दास मानिकपुरी के विरुद्ध अपराध धारा 137(2), 87, 64, 3(5) बी.एन.एस., धारा 04 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ़्तार कर न्यायिक हिरासत पर आरोपी को जेल निरुद्ध कराया जा रहा है l

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