त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान सरकारी शिक्षक द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को अपशब्द कहने और धमकी देने के गंभीर मामले में शिक्षा विभाग ने तत्काल सख्त कार्रवाई करते हुए शिक्षक कमलेश देवांगन को निलंबित कर दिया है।
सहसपुर लोहारा विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गगरिया खम्हरिया में पदस्थ शिक्षक कमलेश देवांगन पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी ड्यूटी के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर श्री विवेक गोहिया को रात करीब आठ बजे दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों से गाली-गलौच और धमकी भरे संदेश भेजे। जांच में पुष्टि हुई कि उक्त नंबर शिक्षक कमलेश के ही हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन आदेश संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, दुर्ग आर.एल. ठीकर द्वारा जारी किया गया।
विभागीय जांच में देवांगन का जवाब असंतोषजनक और गैर-जिम्मेदाराना पाया गया। शिक्षक के इस कृत्य को विभाग ने गंभीर कदाचार की श्रेणी में मानते हुए सख्त कदम उठाया है। उनके इस व्यवहार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का खुला उल्लंघन माना गया है।
निलंबन अवधि के दौरान देवांगन को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, लेकिन उन्हें विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बोडला में उपस्थित रहना होगा।