थाना चिल्फी क्षेत्र के ग्राम मराडबरा में एक पारिवारिक विवाद के दौरान हुई गंभीर मारपीट की घटना में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी सुखलाल गोड़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 05 जून की रात्रि वह अपनी पत्नी के साथ घर के सामने बैठा था। इसी दौरान उसका छोटा भाई पतिराम गोड़ वहां पहुंचकर विवाद करने लगा। विवाद की स्थिति को टालने के उद्देश्य से सुखलाल पास ही के ग्रामीण रमेश यादव के घर चला गया, लेकिन आरोपी पीछा करते हुए वहां भी पहुँच गया।
आरोपी ने प्रार्थी पर यह आरोप लगाते हुए कि “तू पुलिस को सूचना देता है”, अशोभनीय गालियाँ दीं और डंडे से सिर और पैर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में प्रार्थी के सिर में गंभीर चोट आई।
घटना की रिपोर्ट पर थाना चिल्फी में अपराध क्रमांक 23/25 धारा 296, 115(2), 351(3), 109(1) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आरोपी पतिराम गोड़ (पिता सुखरू गोड़, उम्र 45 वर्ष, निवासी मराडबरा) को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया गया है।
पुलिस ने आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
कबीरधाम पुलिस ने आमजन से अपील की है कि पारिवारिक या आपसी विवाद की स्थिति में हिंसा का सहारा न लें और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल स्थानीय पुलिस या डायल 112 पर संपर्क करें। पुलिस द्वारा हर मामले में संवेदनशीलता और विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।