कबीरधाम जिले के किसानों के लिए राहतभरी खबर है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गोपाल वर्मा ने मानसून की दस्तक और कृषि कार्यों की शुरुआत को देखते हुए जिले में लगाए गए नलकूप खनन प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।
यह निर्णय जिले में भू-जल स्तर में आंशिक सुधार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर वर्मा ने पूर्व में पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (क्रमांक-3) 1987 की धारा 03 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए कबीरधाम को 10 अप्रैल 2025 से जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया था। इसके तहत जिले में नलकूप खनन पर अस्थायी रोक लगाई गई थी, जो 30 जून 2025 अथवा मानसून के आगमन तक प्रभावशील मानी गई थी।
अब मानसून की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, भू-जल उपयोग से संबंधित अन्य कानूनी प्रावधान पहले की तरह ही प्रभावशील रहेंगे। प्रशासन के इस फैसले से जिले के हजारों किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिससे खरीफ फसलों की तैयारी में मदद मिलेगी।