त्योहारों के मौसम में आमजन, खासकर बच्चों और राहगीरों की जान पर भारी पड़ने वाले प्रतिबंधित चायनीज मांझा के खिलाफ कवर्धा नगर पालिका ने सख्त रुख अपनाया है। नगर पालिका क्षेत्र में चायनीज मांझा की खुलेआम बिक्री की शिकायतें सामने आने के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी रोहित साहू ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच और कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए।
निर्देश मिलते ही नगर पालिका की टीम ने ऋषभ देव चौक से लेकर नवीन बाजार तक पतंग और मांझा बेचने वाले दुकानदारों पर दबिश दी। निरीक्षण के दौरान व्यापारियों को स्पष्ट शब्दों में चेताया गया कि प्रतिबंधित चायनीज मांझा का विक्रय पूर्णतः गैरकानूनी है और भविष्य में यदि कोई भी दुकानदार इस सामग्री की बिक्री करते पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई, जब्ती और दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएंगे।
नगर पालिका प्रशासन ने इस कार्रवाई के पीछे साफ उद्देश्य रखा है —
👉 मानव जीवन की सुरक्षा
👉 दुर्घटनाओं और जानलेवा हादसों की रोकथाम
👉 बच्चों, राहगीरों और पक्षियों को चायनीज मांझा से होने वाले खतरे से बचाना
मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा विशेष निगरानी दल का गठन कर आकस्मिक निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। यह टीम लगातार बाजारों में छापेमारी कर प्रतिबंधित सामग्री पर नजर रखेगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह अभियान केवल चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त और उदाहरणात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका की इस सख्ती से साफ संदेश है—
“मुनाफे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”