कवर्धा, जिला पंचायत कबीरधाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अभिषेक अग्रवाल ने ग्राम पंचायत हीरापुर के सचिव अतुल कुमार दिवाकर के विरुद्ध बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शासकीय कार्यों में गंभीर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता तथा पदीय दायित्वों के निर्वहन में अनियमितता पाए जाने पर की गई।
जानकारी के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कवर्धा द्वारा सचिव अतुल कुमार दिवाकर के विरुद्ध पद का दुरुपयोग एवं शासकीय कार्यों में गंभीर लापरवाही संबंधी प्रतिवेदन जिला पंचायत को भेजा गया था। इसके आधार पर संबंधित सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
जांच एवं उपलब्ध तथ्यों के परीक्षण के बाद यह पाया गया कि सचिव का आचरण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के प्रावधानों के विपरीत है तथा कदाचार की श्रेणी में आता है। इसके चलते छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई।
जारी आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में सचिव अतुल कुमार दिवाकर का मुख्यालय जनपद पंचायत कवर्धा निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
सीईओ जिला पंचायत द्वारा की गई इस कार्रवाई को पंचायत स्तर पर शासकीय कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि विकास कार्यों एवं शासकीय दायित्वों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।