BP NEWS CG
बड़ी खबर

मछली खाने वाले लिए बुरी खबर

Flex 10x20 new_1
IMG_20241217_222130
previous arrow
next arrow
कवर्धा, छत्तीसगढ़ शासन, मछली पालन विभाग द्वारा प्रदेश में एक्सोटिक मागूर (क्लेरियस गेरीपिनस) एवं बिग हेड ( हाइपोप्थेलमिक्थीस नोबीलीस) मछलियों के मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य बीज संवर्धन एवं पालन को प्रतिषिद्ध घोषित किया गया है। इन प्रतिषिद्ध मछलियों का कोई भी मछुआ, वैयक्तिक, समूह या समिति, केंद्र या राज्य शासन द्वारा मत्स्यों का मत्स्य बीज उत्पादन, शासन अथवा वैयक्तिक जलस्रोत में संवर्धन एवं पालन नहीं करेगा। राज्य शासन के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन मछलियों का परिवहन, आयात एवं विपणन भी प्रतिबंधित किया गया है।
संचालक मछली पालन के द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संसोधन) अधिनियम 2015 के तहत एक वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपए अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। राज्य शासन इन प्रतिबंधित मछलियों से संबंधित किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर दोष सिद्ध उपरांत संबंधित को मत्स्य विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की योजनाओं से प्रतिबंधित भी किया जाएगा।

Related posts

जिला स्तरीय समस्या निवारण शिविर में मिले 354 आवेदन, मौके पर आधे आवेदनों का नहीं हो पाया निराकरण

Bhuvan Patel

सूरज राजपूत ने रोशन किया कबीरधाम का नाम तो शशि कुमार ने किया सम्मान

Bhuvan Patel

वन विभाग में भ्रष्टाचार: करोड़ो की लागत से बने सड़क का कौड़ी का उपयोग नहीं, निर्माण में भारी अनियमितता

Bhuvan Patel

Leave a Comment