मुंगेली , थाना लालपुर में प्रार्थी धन्नूराम साहू, सचिव ग्राम पंचायत राजपुर एवं मनोहरपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 20.02.2016 को आशीष तिवारी नामक व्यक्ति प्रार्थी के पास आकर अपना परिचय इंडिया टीवी का सवांवदाता के रूप में देते हुए प्रार्थी से ग्राम पंचायत सदस्यता शुल्क के रूप में 1500/- रूपये का चेक लिया। इसी प्रकार पुनः दिनांक 01.03.2016 को आरोपी आशीष तिवारी द्वारा प्रार्थी से 1500/- रूपये का चेक मांग किया एवं चार दिन बाद वापस करने की बात कहकर चेक लेकर चला गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत की पेंशन राशि भुगतान करने हेतु दिनांक 04.03.2016 को पंजाब नेशनल बैंक सारधा जाकर पासबुक एंट्री कराया तो पता चला कि आरोपी आशीष तिवारी ने राशि 91500/- रूपये एवं 47000/- रूपये कुल राशि 138500/- रूपये को अपने साथी आरोपी उमाशंकर तिवारी के खाता क्रमांक 1222104000061269 में एन.ई.एफ.टी. माध्यम से ट्रांसफर करा दिया है, कि रिपोर्ट पर थाना लालपुर में अपराध क्रमांक 56/2017 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान मुखबिरों की सूचना से 06 वर्षों से फरार आरोपी उमाशंकर तिवारी को लालपुर पुलिस द्वारा विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक विरेन्द्र क्षत्री, उपनिरीक्षक महासिंह धुर्वे एवं लालपुर पुलिस शामिल थे।