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वन विभाग की कार्यवाही : ईमारती काष्ठ सागौन प्रजाति के 11 नग सिल्पट-0.318 घ.मी. तथा वाहन जप्त

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कवर्धा, वन मंडलाधिकारी श्री चूड़ामणि सिंह के निर्देश पर वन विभाग द्वारा लगातार अवैध रूप से ईमारती लकड़ियों का परिवहन करने वालों पर लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। 04 अक्टूबर को कवर्धा वनमंडल अंतर्गत रेंगाखार परिक्षेत्र के ग्राम सिवनी से बखारीकोन्हा मार्ग में अवैध रूप से परिवहन करते हुए ईमारती काष्ठ सागौन प्रजाति के 11 नग सिल्पट-0.318 घ.मी. तथा वाहन जप्त कर कार्यवाही किया गया।
वनमंडलाधिकारी श्री चूड़ामणि सिंह ने बताया कि 04 अक्टूबर को अर्न्तराजीय ईमारती काष्ठ परिवहन की सूचना मिलने पर तत्काल वन परिक्षेत्र अधिकारी रेंगाखार श्री विजयंत तिवारी के द्वारा सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी रेंगाखार एवं समनापुर, परिसर रक्षक रेंगाखार, धामिनडीह, मोहनटोला एवं सुरक्षा श्रमिक की टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करते हुए मौका स्थल ग्राम सिवनी की ओर प्रस्थान किया गया। ग्राम सिवनी से बखारीकोन्हा (म.प्र.) मार्ग में वाहन क्रमांक सीजी 22 जी 5984 तुफान सफेद रंग का ईमारती काष्ठ सागौन प्रजाति के सिल्पट 11 नग-0.318 घ.मी. से भरा हुआ पाया गया। परिक्षेत्र सहायक अधिकारी रेंगाखार द्वारा वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप वाहन चालक मिनेश पटले पिता गोविन्द पटले के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41 के नियम 18 एवं 42 के नियम 3 के तहत् वन अपराध प्रकरण क्रमांक 13907/06, 04 अक्टूबर 2023 पंजीबद्ध कर वाहन एवं लकड़ी जप्ती की कार्यवाही किया गया।
उल्लेखनीय है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी रेंगाखार श्री विजयंत तिवारी के द्वारा वन अपराध एवं अवैध परिवहन के नियंत्रण के लिए लगातार सक्रिय होकर क्षेत्र अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। इस परिपेक्ष्य में विगत दिनों अवैध रेत परिहन करते हुए पाए जाने पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41 के नियम 18 एवं 42 के नियम 3 के  तहत् क्रमशः  कक्ष क्रमांक पी.एफ 365 रामपुर परिसर में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 18021/18 08.09.2023 दर्ज कर टै्रक्टर, कक्ष क्रमांक पी.एफ 366 रामपुर परिसर में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 18021/19, 08.09.2023 दर्ज कर सोल्ड टै्रक्टर एवं कक्ष क्रमांक पी.एफ 360 धामिनडीह परिसर में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 18031/04, 01.10.2023 दर्ज कर पावरट्रैक ट्रैक्टर जप्ती की कार्यवाही किया गया।

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