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आदर्श आचार संहिता व लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन – आयोग 30 अक्टूबर की शाम तक जवाब मांगा

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कवर्धा। भारत निर्वाचन आयोग ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को कवर्धा में दिये गये विवादित भाषण को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने हिमंता सरमा के भाषण में की गई विवादित टिप्पणी को आदर्श आचार संहिता तथा लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करने वाला माना है।
 हिमंता बिस्वा सरमा ने 18 अक्टूबर को कवर्धा में भाजपा प्रत्याशी विजय शर्मा के पक्ष में सभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कई विवादित टिप्पणी की थी। उनके भाषण को संप्रादायिक विद्वेष फैलाने वाला बताते हुए कांग्रेस पार्टी की संगठन ने विडियोग्राफी के साथ निर्वाचन आयोग को शिकायत की थी। शिकायत में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कवर्धा के कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर पर असम के मुख्यमंत्री ने असत्यापित आरोप लगाए हैं।
 असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा को भेजी गई नोटिस में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसने शिकायत के साथ भेजी गई विडियोग्राफी का परीक्षण किया है। परीक्षण में आयोग ने प्रथम दृष्टया पाया है कि सरमा का भाषण आदर्श आचार संहिता एवं लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करने वाला है। इसका संज्ञान लेते हुए आयोग ने हिमंता बिस्वा सरमा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 30 अक्टूबर की शाम 05.00 बजे तक जवाब देने कहा है। साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि जवाब न प्रस्तुत करने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

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