0सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला
कवर्धा, पंडरिया जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत चरखुरा कला के सरपंच के कार्य प्रणाली से ग्राम पंचायत के पंच एवं मतदातागण अत्यंत प्रताड़ित है। इस कारण सरपंच के विरूद्ध पंचो के द्वारा नियमानुसार अविश्वास प्रस्ताव की सूचना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पण्डरिया को दिया गया था जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी पण्डरिया के द्वारा विहित प्राधिकारी होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव दिनांक 23.03.23 को 11:00 बजे ग्राम पंचायत भवन चरखुरा में सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस हेतु आदेश प्रसारित कर नोटिस भी प्रेषित किया गया। दिनाँक 23.03.2023 को नियत अवधि के पूर्व से ही ग्राम पंचायत के सभी पंच सम्मेलन में उपस्थित हो गये थे तभी अचानक सरपंच की तबियत खराब होने के सूचना होने का मौखिक जानकारी देते हुए सम्मेलन के पीठासीन अधिकारी प्रकाश यादव प्रभारी तहसीलदार कुण्डा ने सम्मेलन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया।जिसकी शिकायत पंचो ने जिला कलेक्टर से किया है साथ ही इसकी प्रतिलिपि मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर , पंचायत सचिव छत्तीसगढ़ शासन और आयुक्त दुर्ग सँभाग को भी दिए है ।
तहसीलदार को बर्खास्त करने की मांग
पंचो में अपने उच्चाधिकारियों को दिए शिकायती पत्र में लिखे है कि अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव के लिए सम्मेलन का तिथि तय हो जाता है तब सम्मेलन को किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता तथा यह तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और विधि के व्यवस्था का हत्या करना जैसा है। किसी सदस्य की तबियत खराब होने के कारण मौखिक बताते हुए सम्मेलन को ही स्थगित कर दिया गया। प्रकाश यादव तहसीलदार के द्वारा पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों और नियमों को कुचला गया है तथा उक्त सम्मेलन को स्थगित करने के पूर्व मिनिट बुक में भी कोई प्रविष्टि नहीं की गई अर्थात् सम्मेलन को स्थगित करने के लिए कोई लिखित कार्यवाही नहीं की गई। प्रकाश यादव के द्वारा मात्र मौखिक जानकारी देकर सम्मेलन से उठकर चले गये। उक्त समस्त स्थिति स्पष्ट करती है कि पण्डरिया के अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित सम्मेलन आदेश का पालन पीठासीन के द्वारा नहीं किया गया। इस कारण प्रकाश यादव को तहसीलदार पद से बर्खास्त किया जाये।
सरपंच पर धमकाने का भी आरोप