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शासन के लचर व्यवस्था के चलते बिना काम पगार पा रहा है शिक्षक

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व्यवस्था सुधार के लिए जिम्मेदार कर रहे नजरंदाज

कवर्धा , कबीरधाम जिला के शिक्षा विभाग में एक शिक्षक को लगभग पिछले 15 महीने से केवल कार्यालय आने और वापस घर जाने के लिए वेतन भुगतान किए जाने की जानकारी सूत्रों से मिली है। जिसके चलते शासन के खजाना से आर्थिक क्षति हो ही रहा है साथ ही उस विद्यालय के बच्चो को शिक्षक की कमी के चलते पूर्ण ज्ञान नही मिल पा रहा है।
  सूत्रों से मिली जनकारी पर यदि यकीन किया जाए तो शिक्षा विभाग के पंडरिया विकासखंड में दिनांक 30.9.2022 को शासन द्वारा श्री फ़िरोज़ खान,व्याख्याता (एल बी) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पोलमी विकास खण्ड पंडरिया को प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया था|
     उल्लेखनीय है कि भर्ती तथा पदोन्नती नियम 2019 के अनुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद के लिए वांछित अहर्ता 5 वर्षीय अनुभवी प्राचार्य अथवा सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी है। यहां यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि श्री फ़िरोज़ खान मूल पद व्याख्याता (एल बी) है | क्योंकि श्री खान ना तो प्राचार्य हैं और न हीं सहायक खंड शिक्षा अधिकारी ।
    यहां यह भी बताना जरूरी है कि मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड के हस्ताक्षर से जारी एक आदेश में वरिष्ठ के रहते कनिष्ठ कर्मचारियों को भी प्रभार नहीं दिए जाने का आदेश जारी हुआ था । श्री खान को खंड शिक्षा अधिकारी प्रभार दिए जाने पर शासन द्वारा स्थानान्तरण नियम 2022 का भी उल्लंघन किया गया था क्योंकि श्री खान विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से भी कनिष्ठ है एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद हेतु अपात्र है।
      इस तरह श्री खान को अनुचित लाभ पहुंचाने के साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी पंडरिया श्री जी. पी. बनर्जी को स्थानांतरित करते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पासीद, विकासखंड बिल्हा मे प्राचार्य पद पर पदस्थापित किया गया था |
     फलस्वरूप इससे पीड़ित होकर श्री बनर्जी ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की गईं थी । साथ ही साथ फिरोज खान के नियुक्ति के विरुद्ध शासन द्वारा श्री मनोज पिंगुआ(आई ए एस) के नेतृत्व में गठित कमेटी को भी श्री बेनर्जी के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था।
       बताया जाता है कि माननीय न्यायालय और उच्चस्तरीय अपील समिति ने श्री बनर्जी की मांग को विधिसम्मत मानते हुए श्री बेनर्जी विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु आदेशित किया । कोर्ट के स्थगन व अपील समिति के निर्णय के पालनार्थ श्री बनर्जी को यथावत खण्ड शिक्षा अधिकारी पंडरिया जिला कबीरधाम में पदस्थ किया गया है।
      मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में श्री फ़िरोज़ खान विगत 15 महीनों से बिना प्रभार के हैं। बावजूद उन्हें मूल पदस्थापना शाला के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया है । इतना ही नहीं सिर्फ फिरोज खान को लगभग 15 महीने से बिना किसी पद और दायित्व के वेतन भुगतान किया जा रहा है |

 

     फिरोज खान की मूल पद पदस्थापना सुदूर वनांचल बैगा आधिवासी बाहुल्य क्षेत्र पोलमी में है । बैगा बच्चों के भविष्य के साथ भी ये अन्याय के बीच ध्यान देने वाली बात यह है की फ़िरोज़ खान के मूल शाला में शिक्षकों की कमी भी बताई जा रही है |

 

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