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कबीरधाम जिले में भ्रष्टाचारियो से वसूली के बजाए दिया जाता है संरक्षण 

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 कवर्धा , गांवों के विकास के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम लागू किया है जिससे गांव के जनप्रतिनिधि अपने गांवों का संपूर्ण विकास कर सके। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के विकास का जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी होते है जिसके संपूर्ण लेखा जोखा का दायित्व सचिव का होता हैं लेकिन कबीरधाम जिला पंचायत के अधीनस्थ जनपद पंचायत पंडरिया के ग्राम पंचायत भरेवापारा में ग्राम पंचायत विकास की राशि लगभग आठ लाख रुपए को जिम्मेदारों ने फर्जी हस्ताक्षर करके आहरण कर गबन कर लिया गया था। जिसकी नियमानुसार टीम गठित कर जांच किया गया था तब उजागर हुआ । जिला पंचायत द्वारा तत्कालीन सचिव और अन्य दोषियों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई के लिए आदेश जारी किया गया लेकिन अबतक मामला दर्ज नहीं किया बल्कि उन्हें पनाह देते हुए प्रतिमाह सचिव के वेतन से दस हजार रुपए की वसूली किया जा रहा है। ऐसे में ग्राम विकास का परिकल्पना करना मुमकिन नहीं है । उक्त प्रकरण में अधिकारियों की संलिप्तता का कोई जवाब नहीं है।
पुलिसिया कार्रवाई के लिए हुआ था आदेश 
कार्यालय जिला-पंचायत, कबीरधाम क्रमांक / 1520 / पंचा. स्था./2022
कवीरधाम, दिनांक 16.11.2022
में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत-पंडरिया जिला-कबीरधाम को ग्राम पंचायत भरेवापारा में हुए अनियमितता की जांच के संबंध में पत्र जारी हुआ था जिसमें संदर्भ आपका पत्र कमांक 264 दिनांक 02.11.2022
विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा ग्राम पंचायत भरेवापारा जनपद पंचायत पंडरिया के सचिव ललीत बंधे द्वारा फर्जी तरीके से विभिन्न निर्माण कार्यों की राशि 7,93,000.00 रूपये आहरण कर गबन करने संबंधी शिकायत का जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। जांच प्रतिवेदन में सरपंच एवं उसके पति के हस्ताक्षर को हस्ताक्षर विशेषज्ञ से जांच कराने का लेख किया गया है साथ ही सामाग्री आपूर्तिकर्ता अगरावन बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदित किया गया है। उक्त प्रकरण में कुटरचना होने के कारण पुलीस कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आप उक्त प्रकरण की सम्पूर्ण जांच पुलीस से कराकर, जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरूद्ध पुलीस कार्यवाही करे तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावे ।
जांच में सचिव को ही माना गया दोषी
कार्यालय जिला-पंचायत, कबीरधाम (छ.ग.) द्वारा आदेश दिनांक 30/12/2022 क्रमांक/1917/पंचा./स्था. / 2022:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पंडरिया के पत्र क्रमांक 264 दिनांक 02.11.2022 द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार सचिव ललीत बंधे द्वारा ग्राम पंचायत भरेवापारा जनपद पंचायत पंडरिया में फर्जी तरीके से विभिन्न निर्माण कार्यो की राशि 7,93,000.00 रूपये आहरण कर गबन करने संबंधी शिकायत का जांच में पुष्टि होने के फलस्वरूप गबन राशि 7,93,000.00 रूपये (अक्षरी-सात लाख तिरानबे हजार रूपये मात्र) संबधित सचिव ललीत बंधे, तत्कालिन ग्राम पंचायत भरेवापारा, जनपद पंचायत पंडरिया से छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत् वसूली हेतु आदेशित किया जाता है।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा जारी किया है । उक्त राशि की वसूली में भी गोलमाल किया जा रहा है।
सचिव से वसूली के बजाए दिया जा रहा है पनाह 
ग्राम पंचायत भरेवापारा के सचिव ललित बंधे के द्वारा सात लाख तिरानबे हजार रुपए का गबन किया गया है जो जिला पंचायत कबीरधाम द्वारा जारी आदेश से साबित होता है। उनसे एकमुश्त वसूली कर राशि से पंचायत का विकास कार्य कराना चाहिए था लेकिन उन्हें पनाह देते हुए सचिव को मोहलत दे दिया गया है मिली जानकारी अनुसार उनसे प्रतिमाह दस हजार रुपए की वसूली किया जा रहा है। जो कई प्रकार के अंदेशा को फलीभूत करता है। 
विकास में पीछे ढलेकेला गया भरेवापारा को 
जिला पंचायत कबीरधाम द्वारा जारी पत्र दिनांक 16.11.2022 का अध्ययन करने से पता चलता है कि सचिव ललित बंधे द्वारा फर्जी तरीके से सरपंच का हस्ताक्षर कर सात लाख तिरानबे हजार रुपए विभिन्न निर्माण कार्यों का राशि आहरण किए हैं । पत्र के मुताबिक उक्त राशि से कई निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता जो अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। पंचायती राज में ग्राम विकास का सपना साकार होने के बजाए और पीछे धकेला जा रहा है। जिसके जिम्मेदार , जिम्मेदार लोग ही हैं। 
आजतक नहीं हुआ मामला दर्ज 
 जिला पंचायत कबीरधाम द्वारा जारी पत्र में सामग्री आपूर्तिकर्ता अगरावन बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदित किया गया है का उल्लेख है साथ ही प्रकरण की संपूर्ण जांच पुलिस से कराकर, जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करे तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय मतलब जिला पंचायत को अवगत कराने का निर्देश है लेकिन आजतक पुलिस में किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया गया है जिससे प्रकरण की जांच पुलिस द्वारा किया जा सके।
बेतुका जवाब जनपद सीईओ का 
ग्राम विकास को लेकर संकल्पित सरपंच ने जनपद पंचायत पंडरिया के मुख्यकार्यपालन अधिकारी को पत्र के माध्यम से निवेदन करते हुए योजना वार गबन राशि से अवगत कराते हुए अवरुद्ध विकास को पूर्ण करने के लिए राशि की मांग किया गया है जिस पर कार्यालय जनपद पंचायत पंडरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) का ज्ञापन क्रमांक / 422 स्था. वि./ज.पं./2023-24 पण्डरिया, दिनांक 11/01/2024 ने सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत भरेवापारा , जनपद पंचायत पण्डरिया जारी किया जिसमें 
स्वीकृति निर्माण एवं विकास कार्यों को पूर्ण कराने के संबंध में, राशि 7.93 लाख रूपये उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।संदर्भ:-आपका पत्र क्र.25/2024 दिनांक 08.01.2024
उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना/अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण योजना/15 वें वित्त योजना मद के तहत् स्वीकृत निर्माण कार्यों के प्रथम किश्त आबंटन तत्कालिक सचिव ललित बंधे के द्वारा आहरित कर गबन कर ली गई राशि 7.93 लाख रूपये जनपद पंचायत की किसी अन्य योजना मद से भुगतान की मांग की गई है। इस संबंध में अवगत होवें कि उपरोक्त मदों पद स्वीकृत निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने वर्तमान में जनपद पंचायत पण्डरिया के अन्य योजना मद से पर्याप्त आबंटन उपलब्ध नहीं होने के कारण अग्रिम भुगतान किया जाना संभव नहीं है। संबंधित सचिव से गबन की गई राशि उनके मासिक वेतन से कटौती कर सामान्य किश्तो में वसूली की कार्यवाही जारी है। पर्याप्त/वांछित राशि जमा होने पर संबंधित निर्माण कार्यों को प्रारंभ कराने भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। उक्त पत्र को जारी करते समय अधिकारी ने यह भी उचित नहीं समझा कि सचिव से राशि वसूली में सात साल का समय लगेगा । आज की दर और सात साल बाद का मूल्य में ऐसा विकास कैसे संभव होगा ।

 

 

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