कवर्धा , मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वास्थ्य संचालक के आदेश पर जिला अस्पताल के बहुचर्चित मेडिकल फर्जीवाड़ा मामला के प्रारंभिक जांच के दोषी लिपिक दीपक सिंह ठाकुर को निलंबित कर दिया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोडला को मुख्यालय तय कर दिया है लेकिन आज तक उसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज नही करवाया है। जो चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर किस दबाव में अधिकारी कार्यवाही करने में कतरा रहे हैं।
संचालक के आदेश का पालन नहीं
स्वास्थ्य संचालक ने जिला अस्पताल के चर्चित मेडिकल फर्जीवाड़ा के प्रारंभिक जांच में लिपिक दीपक सिंह ठाकुर को दोषी ठहराया गया था। स्वास्थ्य संचालक ने दीपक सिंह ठाकुर को निलंबित करके विभागीय जांच करने एवं पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने आदेश दिया है। मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी.एल.राज ने दीपक सिंह ठाकुर के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराने अब तक कोई कार्यवाही नही किया है। यहाँ ये भी बताना जरूरी होगा कि दीपक सिंह ठाकुर को निलंबन के फलस्वरूप अब तक आरोप पत्र भी जारी नही हुआ है। ऐसे में मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की भूमिका पर उंगलियां उठ रही है। आखिर किसके दबाव में कार्यवाही पर विराम लग रहा है हालांकि नियमानुसार पैतालीस दिवस का समय होता हैं लेकिन विलंब करते हुए उन्हें अवसर देना भी चर्चा का विषय बना हुआ है।
उच्चाधिकारी के आदेश पर गंभीर नहीं
कबीरधाम मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों को गंभीरता से लेकर जितना शीघ्रता निलंबित किया है उतना ही पुलिस में एफ आई आर दर्ज करवाने की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं इसके लिए किसके आदेश का और इंतजार करना होगा। ये समझ से परे है ।