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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपाल वर्मा के निर्देश पर नगरीय निकाय के अभ्यर्थियों की बैठक आयोजित

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चुनावी प्रक्रिया के पहलुओं सहित आर्दश आचार संहिता के संबंध में जानकारी दी

कवर्धा  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपाल वर्मा के निर्देश पर अपर कलेक्टर डॉ. मोनिका कौड़ों ने नगरीय निकाय के अभ्यर्थियों की बैठक ली। बैठक में निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले कार्यो के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री विनय पोयाम, श्री पैकरा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती गीता रायस्त सहित अथ्यर्थी, राजनैतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक में अपर कलेक्टर डॉ. मोनिका कौड़ो ने अभ्यर्थियों को चुनावी प्रक्रिया के सभी पहलुओं के बारे में बताया और चुनाव प्रचार के दौरान लागू होने वाले नियमों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा। बैठक में चुनाव प्रक्रिया के दौरान होने वाली गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें मतदान, प्रचार-प्रसार, चुनावी खर्च, और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गई। अभ्यर्थियों को बताया गया कि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सभी को प्रशासन के निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। अपर कलेक्टर डॉ. मोनिका कौड़ो ने अभ्यर्थियों से यह भी अनुरोध किया कि वे चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए चुनावी कार्यों को निष्पक्ष रूप से निभाना होगा।
बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले में 2 नगर पालिका और 5 नगर पंचायतों में कुल 120 वार्ड हैं, जिनमें 78,817 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। नगर निकाय निर्वाचन के लिए 145 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें नगर पालिका कवर्धा में 52, पंडरिया में 18, तथा पाण्डातराई, पिपरिया, इंदौरी, बोड़ला और सहसपुर लोहारा की नगर पंचायतों में 15-15 मतदान केंद्र शामिल हैं। 11 फरवरी 2025 को मतदान होगा, जबकि 15 फरवरी को मतगणना और परिणामों की घोषणा की जाएगी। निर्वाचन व्यय सीमा के अनुसार नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम 8 लाख रुपए, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 6 लाख रुपए निर्धारित है।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन के लिए ईवीएम के माध्यम से किया जाएगा। मतदान के लिए ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) का उपयोग किया जाएगा, जिसमें मल्टीपोस्ट ईवीएम मशीन से मतदान किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता एक ही समय में दो अलग-अलग पदों अध्यक्ष और पार्षद के लिए मतदान कर सकेंगे। प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग बटन दबाने की आवश्यकता होगी। ईवीएम में एक ही साथ अध्यक्ष पद के सभी प्रत्याशियों और पार्षद पद के सभी प्रत्याशियों की सूची अंकित होगी। ईवीएम मशीन की स्क्रीन पर उपर की तरफ अध्यक्ष पद की सूची दिखाई देगी, जबकि नीचे की तरफ पार्षद पद की सूची दिखेगी।

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