मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में ली बैठक
दिव्यांग तथा 85 वर्ष या अधिक उम्र के मतदाता कर सकेंगे डाक मतपत्र से मतदान
कवर्धा । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए प्रदेश के रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे कलेक्टोरेट के एनआईसी कक्ष से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने अधिकारियों की बैठक लेकर निर्वाचन कार्य संबंधी आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री अविनाश भोई, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मोनिका कौडो, एसडीएम श्री संदीप ठाकुर, श्री अनुपम आशीष टोप्पो, प्रोग्रामर श्री प्रदीप तिवारी उपस्थित थे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने लोकसभा निर्वाचन के लिए सभी रिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को आवश्यक तैयारियाँ जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाती है और ऐसे में शासकीय अमला इसे कड़ाई से पालन करने के लिए हर स्तर पर तैयार रहे। श्रीमती कंगाले ने कहा कि सभी जिलों में निर्वाचन की तैयारियों को अब अंतिम रूप देने का समय है। उन्होंने एमसीसी (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट) लागू होने के बाद पहले 72 घंटों में किए जाने वाले सभी कार्यों की चेकलिस्ट तैयार करने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने नोडल अधिकारी नियुक्त करने से लेकर विभिन्न समितियों के गठन संबंधी तैयारियाँ पूरी करने के निर्देश दिए। श्रीमती कंगाले ने अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन अधिकारी की विश्वसनीयता और निष्पक्षता ही उसकी योग्यता की कसौटी है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने एमसीसी लागू होते ही संपत्ति विरूपण की पहचान, संपत्ति विरूपण को हटाने के लिए दल का गठन, राजनैतिक दलों की बैठक, प्रेस वार्ता, लायसेंसी अस्त्र को जमा करने के लिए समिति की बैठक, एमसीएमसी का गठन, डीईएमसी का गठन, 24 घंटा कंट्रोल रूम, वीएसटी और वीवीटी दलों का गठन, एफएसटी का गठन, मीडिया सेंटर, सी विजिल एवम् एनजीएस के प्रकरणों का निराकरण संबंधी कार्य करने के संबंध में जानकारी दी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा डाक मतपत्र संबंधी नए संशोधन का उल्लेख करते हुए बताया कि अब 85 वर्ष या अधिक आयु के मतदाता को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। पूर्व में यह 80 वर्ष या अधिक उम्र के मतदाता को यह सुविधा प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त पहले की तरह दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा जारी रहेगी। समीक्षा बैठक के दौरान नामांकन प्रक्रिया, आदर्श आचरण संहिता, निर्वाचन के दौरान रैली, वाहन , प्रचार सामग्री सहित विभिन्न अनुमतियों जैसे विषयों पर प्रकाश डाला । इस दौरान उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनय अग्रवाल ने मतदाता सूची की तैयारी , डाक मतपत्र, ईटीपीबीएस (इलेक्ट्रानिकली ट्रांस्मीटड पोस्टल बैलेट सिस्टम) , डाक मतदान हेतु सुविधा केन्द्र, सेवा मतदाता, मतदान दलों की तैयारियों जैसे विषयों पर संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण दिया।
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