कवर्धा , एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय पंडरिया में सरकारी काम काज संचालन के लिए सरकारी वाहन आबंटित हुआ है। जिसका ड्राइवर वेतन भुगतान के लिए चक्कर काट रहा है। परियोजना अधिकारी समय पर वेतन भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए सुचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांग रहा है लेकिन उसे वो भी नही मिला रहा है जिससे हताश हो रहा है।
सूचना का अधिकार से नही मिली जानकारी तो किया अपील
किशोर शर्मा हर्ष हॉटल तहसील ऑफिस के सामने बैरागपारा पण्डरिया जिला-कबीरधाम (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 04.07.2024 को एकीकृत बाल विकास परियोजना पण्डरिया जिला कबीरधाम में पदस्थ किशोर शर्मा जो वाहन चालक (ड्राइवर) के पद में पदस्थ कि 2020 से आज दिनांक तक कितना कितना महिने के रूप में पैसा दिया गया पैसा मजदूरी भाव की सत्यप्रतिलिपि छायाप्रति चाही गई है।
किशोर शर्मा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत जनसूचना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना पण्डरिया को आवेदन 04.07.2024 को भेजा गया था, उक्त संबंध में सही जानकारी 30 दिवस की समय-सीमा में प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।
अपीलीय अधिकारी ने निःशुल्क जानकारी देने का आदेश
कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला-कबीरधाम (छ०ग०) क्रमांक / 1102 / मबावि/ज.सू.के.अ./2024 कबीरधाम दिनांक 13/8/2024 अपील प्रकरण क. 541/2024 में आदेश 13.08.2024 को सुनवायी की तिथि तय किया गयी, जिसमें में अपिलार्थी किशोर शर्मा तथा जनसूचना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना पण्डरिया राजेन्द्र गेन्दले उपस्थित हुए। उभय पक्ष को सुनने के पश्चात् दी गयी जानकारी का अवलोकन किया गया। जन सूचना अधिकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत आवेदक को जो भी जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध है और जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत जानकारी दिए जाने की श्रेणी में आते है उन्हे जानकारी 30 दिवस की समय-सीमा में दे दिया जाना चाहिए, परन्तु यहां पर समय-सीमा में जानकारी प्रदान नही की गयी है। अतः जनसूचना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना पण्डरिया को 7 दिवस की समय-सीमा में मांगी गयी जानकारी निःशुल्क दिये जाने का निर्देश देते हुए प्रकरण समाप्त किया गया, अगर 7 दिवस में मांगी गयी जानकारी नही दी जाती है तो अपिलार्थी स्वतंत्र होगे कि वे द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत कर सकेगे। उक्त प्रकरण निराकृत किया जाकर नस्तीबद्ध किया गया।
अपीलीय अधिकारी के आदेश पर दिया अधूरा जानकारी
मिली जानकारी अनुसार जन सुचना अधिकारी ने ड्राइवर को आधा अधूरा जानकारी दिया है जिससे परेशान होकर ड्राइवर ने अपने वेतन से संबंधित जानकारी के लिए राज्य सूचना आयोग जाने की तैयारी कर रहा है। ज्ञात हो कि ड्राइवर को समय पर सही वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। ड्राइवर के पास श्रम न्यायलय, हाई कोर्ट का भी आदेश रखा हुआ है जिसके अनुसार उन्हें वेतन भुगतान विभाग नही कर रहा है ।