सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाईकोर्ट बिलासपुर के निर्णय का हवाला, संघ को स्पष्ट संदेश – नियमों से कोई समझौता नहीं
जिले में शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण किए बिना किसी भी शिक्षक को प्रधान पाठक (प्राथमिक) पद पर पदोन्नति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में जारी आधिकारिक पत्र ने शिक्षा महकमे में हलचल मचा दी है।


