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TET बिना प्रमोशन नहीं! जिला शिक्षा अधिकारी का सख्त फरमान, गैर-उत्तीर्ण शिक्षकों की पदोन्नति पर पूरी तरह रोक

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाईकोर्ट बिलासपुर के निर्णय का हवाला, संघ को स्पष्ट संदेश – नियमों से कोई समझौता नहीं

जिले में शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण किए बिना किसी भी शिक्षक को प्रधान पाठक (प्राथमिक) पद पर पदोन्नति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में जारी आधिकारिक पत्र ने शिक्षा महकमे में हलचल मचा दी है।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा 27 अप्रैल 2026 को जारी पत्र में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक/समय शिक्षक फेडरेशन को दो टूक शब्दों में जवाब दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े नियमों और न्यायालय के आदेशों के मद्देनजर किसी प्रकार की ढील संभव नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा हवाला
पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 की धारा 23 के तहत शिक्षक की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार National Council for Teacher Education (NCTE) को है।
NCTE द्वारा 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति अथवा निरंतरता के लिए TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
यही नहीं, पत्र में यह भी उल्लेख है कि Supreme Court of India ने 01 सितंबर 2025 को पारित अपने निर्णय (Citation: 2025 INSC 1063) में साफ किया है कि जिन शिक्षकों की सेवा में पर्याप्त अवधि शेष है, उनके लिए TET उत्तीर्ण करना आवश्यक है और जो TET पास नहीं करेंगे, वे पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे।

हाईकोर्ट बिलासपुर के आदेश का भी असर
मामले में High Court of Chhattisgarh के WPS 3078/2026 में पारित आदेश का भी हवाला दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ किया है कि न्यायालयीन आदेशों के आलोक में TET उत्तीर्ण न करने वाले शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान करना संभव नहीं है।

संघ को सख्त निर्देश – सदस्यों को अवगत कराएं
जिला शिक्षा अधिकारी ने संघ पदाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे उक्त निर्देशों की जानकारी अपने सभी सदस्यों तक तत्काल पहुंचाएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का भ्रम या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।
पत्र की प्रतिलिपि लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर, कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा, संभागीय संयुक्त संचालक रायपुर एवं सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को भी प्रेषित की गई है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि प्रशासन इस मुद्दे पर पूरी तरह गंभीर और सख्त रुख अपनाए हुए है।

शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप
इस आदेश के बाद जिले में ऐसे शिक्षकों के बीच चिंता बढ़ गई है जिन्होंने अब तक TET उत्तीर्ण नहीं किया है और पदोन्नति की उम्मीद लगाए बैठे थे। सूत्रों की मानें तो कई शिक्षक संघ इस निर्णय के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं, हालांकि वर्तमान में प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों से इतर कोई राहत नहीं दी जाएगी।

साफ संदेश – योग्यता ही बनेगी पदोन्नति की कुंजी
जिला शिक्षा अधिकारी के इस पत्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा विभाग में अब पदोन्नति केवल सेवा अवधि के आधार पर नहीं, बल्कि निर्धारित शैक्षणिक और वैधानिक योग्यता के आधार पर ही दी जाएगी।

सरकारी आदेश, केंद्रीय अधिनियम और उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देकर प्रशासन ने साफ संकेत दे दिया है कि TET अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है।

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