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मेडिकल फर्जीवाड़ा के एक और दोषी मनीष जॉय (नेत्र सहायक अधिकारी) हुए निलंबित

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कवर्धा :- जिला मुख्यालय की 100 बिस्तर अस्पताल के बहुचर्चित मेडिकल फर्जीवाड़ा मामले में मेडिकल बोर्ड के शाखा प्रभारी लिपिक दीपक सिंह ठाकुर के साथ संयुक्त रूप से दोषी मनीष जॉय (नेत्र सहायक अधिकारी)को संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, दुर्ग/रायपुर संभाग ने अपने आदेश क्रमांक 15 दिनांक 22-01-2025 के तहत निलंबित करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा जिला बेमेतरा दिया गया है। निलंबन में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी का आदेश जारी किया है।
ये है मामला
 वर्ष 2021 में नव आरक्षक मेडिकल बोर्ड में फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाने जिला अस्पताल आए थे। दो नव आरक्षक डेविड लहरे और खेमराज कलर ब्लाइंड से अनफिट थे जिनके शिकायत नेत्र सहायक अधिकारी द्वारा बिना अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी के संज्ञान मे लाए सीधे पुलिस अधीक्षक को उक्त सम्बन्ध मे शिकायत करना तथा प्रमाण पत्रों के जारी करने मे विरोधाभास होने से ये संयुक्त रूप से दोषी पाए गए थे, दोनों आरक्षकों का राजनांदगांव से पुनः जांच करवाया गया जहां पर कलर ब्लाइंड से अनफिट मिलने पर दोनों आरक्षकों को विभाग ने बर्खास्त कर दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने प्रकरण का प्रारंभिक जांच करवाया था जिसमें प्रभारी लिपिक दीपक सिंह ठाकुर और नेत्र सहायक अधिकारी मनीष जॉय को प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया गया था। आरक्षकों को फर्जी फिट प्रमाण पत्र देने वालो के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही होने से पूरा मामला लगातार मीडिया की सुर्खियों में रही है।
अब होंगी एफ आर आई 
संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर/दुर्ग द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम को मनीष जॉय के विरुद्ध तत्काल एफ. आई. आर. दर्ज कराने निर्देशित किया गया हैँ।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अभी तक निलंबित लिपिक दीपक ठाकुर के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज नहीं कराया गया हैँ अब देखना ये हैँ कि कब तक कबीरधाम मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी एल राज इन दोनों दोषियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराते है । फिरहाल दोनों दोषियों के निलंबित होने के बाद पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होने की प्रबल संभावना है।

 

 

 

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